गार्गी कॉलेज मामले पर डीसीपी साउथ अतुल ठाकुर: गार्गी कॉलेज के अधिकारियों से प्राप्त शिकायत के आधार पर हौज़ खास पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 452, 354, 509, और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है।*सनद रहे 6 फरवरी को कॉलिज में लड़कियों से छेड़खानी की घटना हुई थी, लेकिन इस घटना को कॉलिज मैनेजमेंट ने 4 दिन तक दबाए रखा। आज छात्राओं ने प्रदर्शन कर छेड़खानी करने वालो के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कार्यवाही करने की। इस मांग के बाद थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई। आज ये मामला संसद में भी गुंजा, साथ ही महिला आयोग भी सक्रिय हुआ। अब कई धाराओं में पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश आरम्भ कर दी है। पिछले कुछ दिनों से कॉलिज में घुस मारपीट करने व छेड़खानी की घटनाओं में बढोत्तरी होने पर अब दिल्ली प्रशासन सख्ती करने में मूड में है |
गार्गी कॉलेज मामले पर डीसीपी साउथ अतुल ठाकुर